जोधपुर। बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से पेश अपील पर सुनवाई तीन अप्रैल तक टल गई है। दूसरी अपील विश्नोई समाज की ओर से सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ पेश की गई थी। उस पर भी सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। इसी तरह सलमान खान के विरुद्ध अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील पर भी सुनवाई तीन अप्रैल तक टल गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर ग्रामीण (चंद्र कुमार सोनगराद) की अदालत में ये मामले सूचीबद्ध थे, लेकिन तीनों की अपीलों पर समयाभाव के चलते तीन अप्रैल तक सुनवाई टाल दी गई है। पहली अपील सलमान खान की ओर से थी, जिसमें सलमान खान को पांच साल की सजा दी गई थी। उस सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला सत्र न्यायालय में अपील पेश कर रखी है। दूसरी अपील विश्नोई समाज की ओर से थी। इसमें सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को हिरण शिकार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है और तीसरी राज्य सरकार की ओर से पेश की गई है। सलमान खान को अवैध हथियार के मामले में बरी करने के खिलाफ सरकार की अपील थी, लेकिन बुधवार को तीनों ही अपील पर सुनवाई नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि करीब 20 साल पहले 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों पर कांकाणी गांव में काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था, जिसमें सलामन को दोषी मानते हुए सीजेएम देवकुमार खत्री की कोर्ट ने सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली व दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सलमान खान ने सीजेएम के फैसले के खिलाफ अपील की थी। दूसरी ओर इस घटना के दौरान सलमान को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय जिला जोधपुर में अपील की थी।
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